


Aadhar Card Pan Link: सभी पैन कार्ड धारकों के लिए आधार कार्ड के साथ सरकार द्वारा लिंक करवाना अनिवार्य है, लेकिन अभी भी लाखों पैन कार्ड धारक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है। और अभी तो मात्र तीन दिन की बची हैं इसकी डेडलाइन के लिए। सरकार ने पैन और आधार की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया है, लेकिन वर्तमान में 30 जून को इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। हो सकता है कि सरकार डेडलाइन को फिर से बढ़ा दें, और यह नहीं भी हो सकता। यदि डेडलाइन बढ़ती है तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि डेडलाइन नहीं बढ़ती है, तो उन लोगों को जिनका पैन और आधार से लिंक नहीं हुआ है, काफी परेशानी हो सकती है। वर्तमान में पैन और आधार को जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है, जिसकी राशि एक हजार रुपये है।

पैन और आधार कार्ड के लिंक नहीं करवाने के नुकसान
पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिंक नहीं करवाने के कई नुकसान हो सकते हैं। इसके कारण लोगों को बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, म्यूच्यूअल फंड और अन्य कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें बैंक में पैसों की निकासी में कठिनाई आ सकती है, म्यूच्यूअल फंड नहीं खरीद सकते हैं, उच्चतम कर निर्धारित करने के लिए अधिक टीडीएस भुगतान करना पड़ेगा, और अधिक मात्रा में सोने चांदी की खरीद नहीं कर पाएंगे।
ऐसे करे आधारकार्ड पैन कार्ड लिंक
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है। सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग साइट पर जाएँ। वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ। यहां पर बाईं तरफ टेबल में ‘क्विक लिंक्स’ दिया गया है। इसमें जाकर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा।
इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं, यानी अपना पैन नंबर और आधार नंबर। इसके बाद दाहिने तरफ नीचे ‘वैलिडेट’ का बटन दिखेगा, जिसे क्लिक करना होगा। अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मिलता है, तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा। जिसके बाद आपको यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मिलान नहीं होता है, तब किसी कार्ड में सुधार करवाना होगा, जिसके बाद फिर से यही प्रक्रिया फॉलो करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएगा।
इसके साथ ही पैन कार्ड रद्द होने की स्थिति में इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी कठिनाई हो सकती है, जिससे आपको और अधिक परेशानी हो सकती है। एक छोटे से कार्य के लिए इतनी परेशानी उठाने से बेहतर है कि समय पर ही पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। भविष्य में यदि किसी दस्तावेज में पैन की आवश्यकता होगी तो आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
बैंक से जुड़े कई लेन-देन के लिए भी पैन की आवश्यकता होती है। डेमैट खाता खोलने, बैंक या डाकघर खातों में एक दिन में 50,000 रुपये से अधिक जमा करने सहित विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के लिए पैन कार्ड एक वित्तीय दस्तावेज के रूप में अनिवार्य होता है।
और अंत में
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