Income Tax: इनकम टेक्स भेज रहा है नोटिस , फर्जी क्लेम करने वाले नहीं बचेंगे

Income Tax: इनकम टेक्स भेज रहा है नोटिस , फर्जी क्लेम करने वाले नहीं बचेंगे क्युकी अब से जितने भी आयकर विभाग अब उन लोगों पर सिकंजा कस रहा है जिन्होंने फर्जी तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न क्लेम लिया है। देश का इनकम टैक्स विभाग अब हाईटेक हो चुका है और अब आईटी विभाग की सहायता से इनकम टैक्स विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साल 2018-2019 के दौरान जमा किए गए आईटीआर को दोबारा से असेसमेंट कर रहा है। और इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर इनकम टैक्स में क्लेम में छूट हासिल की है। इस साल ऐसे लोगों को धड़ाधड़ नोटिस जारी किए गए हैं

income tax notice
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आयकर विभाग द्वारा AI की सहायता से साल 2018-2019 में दाखिल किए गए ITR की पहचान करने का काम चल रहा है। इसमें, 2018-19 के दान के साथ संबंधित आय के मुकाबले दान का अनुपात कम होने की जांच की जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ट्रस्ट और राजनीतिक पार्टी को दिए गए दान पर छूट प्राप्त होती है। अब इसके माध्यम से, आयकर विभाग द्वारा AI की मदद से सभी ITR की जांच की जा रही है और इनके बारे में धारा 138 और 148 A के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिस में, वे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में गलत तरीके से क्लेम किया गया है या फिर जिनमें आय का बड़ा हिस्सा दान में दिया गया है। उनको दोबारा से रीअसेसमेंट के लिए नोटिस जारी किया गया है।

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हां, इनकम टैक्स विभाग के तहत, आपकी आय के दौरान रीअसेसमेंट का नोटिस दस वर्ष तक जारी किया जा सकता है अगर आपकी आय 50 लाख रुपये से अधिक है। वहीं, जिन लोगों की आय 50 लाख रुपये से कम है, उन्हें आठ वर्षों के दौरान रीअसेसमेंट का नोटिस जारी किया जा सकता है। यह समयावधि आयकर विभाग के द्वारा संघीय आयकर अधिनियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। कृपया ध्यान दें कि यह समयावधि बदल सकती है, इसलिए आपको संबंधित आयकर नियमों को नियमित रूप से जांचना चाहिए।

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